Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojana (JRFRY) 2024 : झारखण्ड फसल राहत योजना में आवेदन कैसे करें

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Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojana 2024 :- देश में आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि किसानों को उनकी फसल कि पैदावार के दौरान किसी भी प्राकृतिक आपदा का सामना न करना पड़ा हो। जिनमें से बाढ़ और सूखा कुछ प्रमुख हैं जिनसे किसान अक्सर परेशान ही रहते हैं जिसका सीधा असर उनकी फसल के साथ-साथ उनकी आय पर पड़ता है।

ऐसे में झारखंड सरकार ने फसल बीमा योजना की तर्ज पर झारखंड राज्य फसल राहत योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा किसानों को किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण बर्बाद हुई फसल की क्षतिपूर्ति के लिए मुआवज़ा प्रदान करेगी। तो अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप हमारे इस लेख को अंत तक अवश्य ही पढ़ें।

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Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojana 2024 :-

झारखण्ड फसल राहत योजना झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रमुख योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों की पैदावार कम होने पर किसानों को उनके नुकसान की भरपाई करने के लिए मुआवज़ा प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत यदि किसान की फसल 30 से 50% तक खराब हो जाती है तो उन्हें 3000 रुपए और 50% से अधिक फसल खराब होने पर सरकार द्वारा 5000 रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा प्रदान किया जाएगा।

वर्तमान में अभी रबी की फसल का सीजन चल रहा है जिसके लिए सरकार ने इस योजना के तहत रबी की फसल में नुकसान होने पर मुआवज़ा लेने के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अतः राज्य के सभी किसान इस योजना के तहत मुआवज़ा प्राप्त करने के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिसकी स्टेप बाई स्टेप हमने पूरी प्रक्रिया बताई है।

झारखंड राज्य फसल राहत योजना की जानकारी :-

योजना का नामJharkhand Rajya Fasal Rahat Yojana (झारखंड राज्य फसल राहत योजना)
राज्यझारखंड
संबन्धित विभागकृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
शुरू की गईझारखंड सरकार द्वारा
लाभार्थीराज्य के किसान नागरिक
योजना का उद्देश्यराज्य के किसानों को उनकी फसल में नुकसान होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करना
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटhttps://jrfry.jharkhand.gov.in

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JRFRY योजना में आवेदन करने के लिए पात्रता :-

  • आवेदक किसान का झारखंड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए किसान की कम से कम 18 वर्ष की आयु का होना अनिवार्य है।
  • इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को दिया जाएगा जिन्होंने वर्तमान फसल पर अन्य किसी बीमा योजना का लाभ न लिया हो।
  • इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए किसान के पास में खुद की खेती करने योग्य जमीन होनी चाहिए।
  • इस योजना के तहत राज्य के ऐसे भी किसान पात्र हैं जो बटाईदारी या पट्टे पर खेती करते हैं।

झारखण्ड फसल राहत योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ :-

  • आधार कार्ड
  • खसरा एवं खैतौनी
  • भूमि संबंधी कागज
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक खाते का विवरण
  • मोबाइल नंबर

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Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojana में आवेदन कैसे करें? :-

झारखंड राज्य के वे सभी इच्छुक किसान जिनकी फसलों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण कहीं न कहीं नुकसान हुआ है वह इस योजना के तहत मुआवजा प्राप्त करने के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिसके लिए उन्हें नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा –

  • इस योजना के तहत अपना आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले इस योजना की आधिकारिक पोर्टल jrfry.jharkhand.gov.in पर जाना होगा।
  • इसके बाद आपको पोर्टल के होम पेज पर पंजीकरण के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद किसान पंजीकरण करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

  • जैसे ही आप किसान पंजीकरण करें के ऑप्शन पर क्लिक करते हो वैसे ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का पंजीकरण करने का फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
  • यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड पर पड़ा हुआ नाम, आधार नंबर और मोबाइल नंबर एंटर करके Get OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी जिसे आपको फिल करके कैप्चा कोड को एंटर कर देना है।

  • कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपको Register के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है जिसके बाद आपके इस पोर्टल पर पंजीकरण करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
  • रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपके सामने एक आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा यहाँ पर आपको अपनी सभी आवश्यक जानकारी सही से दर्ज करनी और अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड कर देना है।
  • इतना सब करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म के Submit बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद झारखण्ड फसल राहत योजना में आपका आवेदन सफलता पूर्वक हो जाएगा।
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