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Swami Vivekananda Nishakta Swavlamban Protsahan Yojana 2024 : स्वामी विवेकानन्द निशक्त स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना आवेदन एवं पात्रता

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Swami Vivekananda Nishakta Swavlamban Protsahan Yojana 2024 :- आज देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जो जन्म जात से ही किसी कुपोषण के चलते अथवा किसी दुर्घटना के कारण आंशिक या पूर्ण रूप से विलांग है। ऐसे में उन्हें अपनी रोजकी जरूरतों को पूरा करने और अपनी आजीविका को चलाने के लिए उन्हें किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है।

ऐसे में झारखंड सरकार ने राज्य के इन्हीं विकलांग नागरिकों को आत्मनिर्भरता प्रदान करने के लिए स्वामी विवेकानन्द निशक्त स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना किस शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से इन सभी लोगों को पेंशन की सुविधा प्रदान की जाएगी जिससे उन्हें किसी और पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। आज के इस लेख के माध्यम से हम आपको इस पेंशन योजना से जुड़ी हुई प्रत्येक जानकारी आपको प्रदान करेंगे जिसके लिए आपको हमारे लेख को अंत तक पढ़ना होगा।

विधवा पेंशन योजना

Swami Vivekananda Nishakta Swavlamban Protsahan Yojana 2024 : स्वामी विवेकानन्द निशक्त स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना आवेदन एवं पात्रता

Swami Vivekananda Nishakta Swavlamban Protsahan Yojana 2024 :-

स्वामी विवेकानन्द निशक्त स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत झारखंड सरकार द्वारा की गई थी। इस योजना के तहत सरकार द्वारा 5 वर्ष या इससे अधिक आयु के विकलांग नागरिकों को पेंशन की सुविधा प्रदान की जाएगी। जिससे उन्हें अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी और ये सभी बेहतर तरीके से अपना भरण पोषण करने में समर्थ हो सकेंगे।

इस योजना के माध्यम से इन सभी लोगों को 1000 रुपए प्रतिमाह की पेंशन दी जाएगी जिससे इन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। इस योजना के तहत दी जाने वाली पेंशन राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में भीज दी जाएगी। जिसके लिए उनके पास में आधार से जुड़ा हुआ एक बैंक खाते का होना आवश्यक है।

स्वामी विवेकानन्द निशक्त स्वावलम्बन प्रोत्साहन स्कीम की जानकारी :-

योजना का नामSwami Vivekananda Nishakta Swavlamban Protsahan Yojana (स्वामी विवेकानन्द निशक्त स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना)
शुरू की गईझारखंड सरकार द्वारा
संबन्धित विभागमहिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखंड
लाभार्थीराज्य के 5 वर्ष या इससे अधिक उम्र वाले विकलांग नागरिक
योजना का उद्देश्यराज्य के विकलांग लोगों को पेंशन की सुविधा प्रदान करना
योजना श्रेणीपेंशन योजना
पेंशन राशि1000 रुपए प्रतिमाह
आवेदन प्रक्रियाऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइटhttps://www.jharkhand.gov.in/wcd

Swami Vivekananda Nishakta Swavlamban Protsahan Yojana का मुख्य उद्देश्य :-

स्वामी विवेकानन्द निशक्त स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा राज्य के सभी विकलांग नागरिकों को पेंशन की सुविधा प्रदान करना है क्योंकि विकलांग होने के कारण वह अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ हो जाते हैं। जिसके चलते उन्हें अपना भरण पोषण और रोज की जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है।

Swami Vivekananda Nishakta Swavlamban Protsahan Yojana Eligibility :-

राज्य के इच्छुक विकलांग नागरिक अपना आवेदन इस योजना के तहत कर सकते हैं जिसके लिए उन्हें निम्न पात्रताओं को पूरा करना होगा –

  • आवेदक का झारखंड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 5 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
  • यदि आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक है तो उसके पास अपना वोटर आईडी कार्ड होना चहये।
  • आवेदक का विकलांग होना अनिवार्य है।
  • आवेदक किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ न ले रहा हो।
  • आवेदक का किसी भी सरकारी पद पर सेवारत या सेवानिवृत्त नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक का परिवार आकार दाता नहीं होना चाहिए।

स्वामी विवेकानन्द निशक्त स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ :-

  • आधार कार्ड
  • आयु प्रमाण पत्र
  • वोटर आईडी कार्ड (यदि आयु 18 वर्ष से अधिक है)
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • दिव्यांगता प्रमाण पत्र
  • बैंक खाते का विवरण
  • पासपोर्ट साइज़ की फोटो

स्वामी विवेकानन्द निशक्त स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना में आवेदन कैसे करें :-

राज्य के इच्छुक विकलांग नागरिक हमारे द्वारा नीचे बताई गयी प्रक्रिया को फॉलो करके अपना आवेदन इस पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए कर सकते हैं –

  • इस पेंशन योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक को सबसे पहले अपने निकटतम खंड विकास अधिकारी (BDO) या उप मण्डल अधिकारी (SDO) के कार्यालय जाना होगा।
  • वहाँ से उनको इस योजना के तहत आवेदन करने का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
  • इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को सही से दर्ज करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों को भी इस आवेदन फॉर्म के साथ में अटैच कर लेना है।
  • अंत में आपको अपने इस आवेदन फॉर्म को खंड विकास अधिकारी (BDO) या उप मण्डल अधिकारी (SDO) के कार्यालय में जाकर जमा कर देना होगा।
  • इस प्रकार स्वामी विवेकानन्द निशक्त स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना के तहत आपके आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और आपके आवेदन फॉर्म की जांच करने के बाद आपको इस पेंशन योजना का लाभ प्रदान कर दिया जाएगा।
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