Uttarakhand Widow Pension Scheme 2024:- उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना सरकार द्वारा जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है उन महिलाओं के लिए जाने वाली एक पेंशन योजना है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा पेंशन के माध्यम से राज्य की सभी विधवा महिलाओं की आर्थिक मदद की जाएगी ताकि वे अपने पति की मृत्यु के बाद अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकें।
अगर आप भी इस पेंशन योजना का लाभ उठाना चाहते हैं या फिर आपके परिवार में कोई भी विधवा महिला है जिसे आप इस पेंशन योजना का लाभ दिलाना चाहते हैं तो मेरा आपसे निवेदन है की आप हमारे द्वारा लेख में दी गई सभी जानकारी को अंत तक पढ़ें।
Uttarakhand Widow Pension Scheme 2024 :-
उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना की शुरुआत उत्तराखंड सरकार के समाज कल्याण विभाग के द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना के तहत सरकार द्वारा राज्य की ऐसी सभी महिलाओं जिनके पति की मृत्यु हो गई है उनको पेंशन की सुविधा प्रदान की की जाएगी। जिससे उनके पति की मृत्यु के बाद उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके और उन्हें अपनी रोज की जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर न होना पड़े।
इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार इन योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। जिससे उन्हें अपना जीवन यापन करने में काफी मदद मिलेगी।
उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना की जानकारी :-
योजना का नाम | Uttarakhand Widow Pension Scheme (उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना) |
किसने शुरू की | उत्तराखंड सरकार द्वारा |
संबन्धित विभाग | समाज कल्याण विभाग |
लाभार्थी | उत्तराखंड राज्य की सभी विधवा महिलाएँ |
योजना का उद्देश्य | राज्य की विधवा निराश्रित महिलाओं को पेंशन की सुविधा प्रदान करना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://socialwelfare.uk.gov.in |
उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य :-
उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा उन महिलाओं को सहायता प्रदान की जाएगी जो विधवा हो गई हैं और अपने परिवार को संभालने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर हैं। जिससे उन्हें परिवार को संभालने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा।
Uttarakhand Mukhyamantri Widow Pension Yojna के लिए पात्रता :-
राज्य की सभी इच्छुक विधवा महिलाओं को इस पेंशन योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित पात्रताओं को पूरा करना होगा तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं –
- आवेदिका का उत्तराखंड राज्य का निवासी होना चाहिए।
- लाभार्थी महिला की आयु 18 से अधिक होनी चाहिए।
- लाभार्थी महिला के पति की मृत्यु होनी चाहिए।
- लाभार्थी महिला का गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए।
Uttarakhand Widow Pension Yojna में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ :-
उत्तराखंड मुख्यमंत्री विधवा पेंशन योजना के तहत आपको निम्नलिखित कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी –
- आधार कार्ड
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- पहचान प्रमाण पत्र
- बैंक खाते का विवरण
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज़ की फोटो
उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें :-
राज्य की इच्छुक महिलाओं को इस योजना के तहत अपना आवेदन करने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा –
- इस योजना के तहत अपना आवेदन करने के लिए आपको अपने नजदीकी ग्राम पंचायत कार्यालय, नगर पालिका कार्यालय या फिर जिला समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में चले जाना है।
- वहाँ से आपको इस योजना के तहत आवेदन करने का फॉर्म प्राप्त कर लेना है या फिर आप हमारे द्वारा नीचे इस योजना के तहत आवेदन करने वाले फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं।
- इसके बाद आपको इस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को सही दर्ज कर देना है।
- इसके पश्चात आपको अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों को भी अटैच कर लेना है।
- अंत में आपको अपने इस आवेदन फॉर्म को अपने ग्राम पंचायत कार्यालय, नगर पालिका कार्यालय या फिर जिला समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में ले जाकर जमा कर देना है।
- इस प्रकार उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के तहत आपके आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।