Uttar Pradesh Divyang Pension Yojana 2024 : उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन

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Uttar Pradesh Divyang Pension Yojana 2024 :- आज देश में लाखों नागरिक ऐसे हैं जो जन्मजात से ही पूर्ण रूप या आंशिक रूप से विकलांग है या फिर वह बाद में किसी दुर्घटना के दौरान विकलांग हो गए हैं। ऐसे में इन लोगों को अपने परिवार के लिए एक नियमित आय का साधन बना पाना काफी कठिन कार्य हो जाता है। जिसके चलते उनको परिवार के किसी अन्य सदस्य पर निर्भर होना पड़ता है।

ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के इन विकलांग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए दिव्यांग पेंशन योजना की शुरुआत की है। जिसके माध्यम से उन्हें 1000 रुपए प्रतिमाह की नियमित पेंशन प्रदान की जाएगी। अगर आप भी इस पेंशन योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप हमारे इस लेख को अंत तक अवश्य ही पढ़ें।

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UP Divyang Pension Yojana 2024 :-

दिव्यांग पेंशन योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है जिसका संचालन उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से राज्य के विकलांग नागरिकों को आत्मनिर्भरता प्रदान करने के लिए पेंशन की सुविधा प्रदान की जाएगी। जिससे सभी विकलांग नागरिकों को अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में काफी मदद मिलेगी।

इस योजना के तहत सरकार द्वारा विकलांग भाई लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 1000 रुपए प्रतिमाह की पेंशन प्रदान की जाएगी। UP विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत अपना आवेदन करने के लिए आवेदनकर्ता का 18 वर्ष या फिर उससे अधिक का होना अनिवार्य होने के साथ आवेदनकर्ता का नाम राशन कार्ड लिस्ट में भी होना अनिवार्य है।

UP Viklang Pension Yojna की जानकारी :-

योजना का नाम Uttar Pradesh Divyang Pension Yojana (उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना)
शुरू की गईउत्तर प्रदेश सरकार द्वारा
संबन्धित विभागसमाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश
लाभार्थीउत्तर प्रदेश राज्य के विकलांग नागरिक
योजना का उद्देश्यराज्य के नागरिकों को पेंशन की सुविधा प्रदान करना
पेंशन राशि 1000 रुपए प्रतिमाह
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन एवं ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइटhttps://sspy-up.gov.in

Uttar Pradesh Viklang Pension Yojna का मुख्य उद्देश्य :-

जैसा की दोस्तों आप लोग जानते ही हैं की जो लोग शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, ऐसे व्यक्ति कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं। जिस कारण वह अपने जीवन यापन के लिये अपने परिवार पर ही निर्भर होते हैं। इहिन बातों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की गई।

यूपी दिव्यांग पेंशन योजना के लिए पात्रता :-

  • इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए लाभार्थी का उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
  • लाभार्थी को कम से कम 40% की विकलांगता होनी चाहिए।
  • आवेदक किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ न ले रहा हो।
  • आवेदक के परिवार की ग्रामीण क्षेत्र में परिवार की आय 46000 हजार और शहरी क्षेत्र में 56000 रुपए से कम होनी चाहिए।

यूपी विकलांग पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ :-

  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • विकलांग प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
  • आयु या जन्म प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • मोबाइल नंबर

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कैसे करें :-

  • यूपी विकलांग पेंशन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाना होगा।
  • जिसके बाद आपको वेबसाइट के होम पेज पर दिव्यांग पेंशन योजना के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा जहां पर आपको ऑनलाइन आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

  • इसके बाद आपके सामने इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने का फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
  • यहाँ पर आपको अपनी सभी जानकारी दर्ज करके अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों को भी अपलोड कर देना है।
  • इसके बाद अंत में आपको  कैप्टचा कोड दर्ज करके आवेदन फॉर्म Submit करें के बटन पर क्लिक कर देना है।
  • इसके बाद यूपी विकलांग पेंशन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और आपको इस योजना का लाभ पहुंचा दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन कैसे करें :-

  • यूपी विकलांग पेंशन योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने नजदीकी समाज कल्याण विभाग में चले जाना है।
  • वहाँ से आप लोगों को इस योजना के तहत आवेदन करने का फॉर्म प्राप्त कर लेना है।
  • इसके बाद आपको इस आवेदन फॉर्म में अपनी सभी जानकारी सही से दर्ज करके अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों को अटैच कर लेना है।
  • इतना सब करने के बाद आपको अपने इस आवेदन फॉर्म को समाज कल्याण विभाग में जाकर जमा कर देना है।
  • इसके बाद यूपी विकलांग पेंशन योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और आपको इस योजना का लाभ पहुंचा दिया जाएगा।
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