UP Samuhik Vivah Yojana Online Registration 2024 :- दोस्तों आज भी देश में लाखों परिवार ऐसे हैं जो अपनी गरीबी के चलते समय पर अपनी बेटी का विवाह नहीं कर पाते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले इन परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से UP Samuhik Vivah Yojana की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से राज्य के गरीब माता-पिता अथवा अभिवावकों को अपनी बेटी के विवाह के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे वे अपनी बेटी की शादी बिना किसी आर्थिक समस्या के अच्छे से कर सकें।
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के तहत पात्र लाभार्थी बेटियों को उनके विवाह के अवसर पर 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। जिससे इन गरीब परिवार पर बेटी के विवाह के दौरान पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम किया जा सकेगा। यदि आप भी उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हैं और आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको आज का हमारा यह लेख विस्तारपूर्वक अंत तक पढ़ना होगा।
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जानें इस पोस्ट में क्या है ?
UP Samuhik Vivah Yojana 2024 :-
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है जिसका उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर एवं गरीब परिवार की लड़कियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा जिला स्तर पर समय-समय पर सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जाएगा जिसमें प्रत्येक जोड़े पर 51,000 रुपए खर्च किए जाएंगे।
इस योजना के तहत नए शादीशुदा जोड़े को अपनी नई घर गृहस्थी चलाने के लिए कन्या के खाते में 35,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त कन्या को विवाह के लिए आवश्यक सामग्री जैसे- बिछिया पायल, बर्तन और कपड़े इत्यादि खरीदने के लिए 10,000 रुपए और सामूहिक विवाह आयोजन पर खर्च के रूप में 6,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे।
Uttar Pradesh Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana Overview :-
योजना का नाम | Uttar Pradesh Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana (उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना) |
शुरू की गई | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा |
संबन्धित विभाग | समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश |
योजना श्रेणी | राज्य सरकार योजना |
लाभार्थी | राज्य के गरीब परिवार की बेटियाँ |
योजना का उद्देश्य | बेटियों के विवाह के लिए गरीब परिवारों को अनुदान प्रदान करना |
अनुदान राशि | 51,000 रुपए |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश (cmsvy.upsdc.gov.in) |
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य :-
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत बाल विवाह रोकने तथा शिक्षा को बढ़ावा देने और गरीब परिवारों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए इस योजना का शुभारम्भ किया था। जिसमें राज्य के ऐसे सभी परिवार को अपनी गरीबी के कारण अपनी कन्या का विवाह अच्छे ढ़ंग से नहीं कर पाते हैं उन परिवारों के लिए सरकार द्वारा सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जाता है।
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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लाभ एवं विशेषताएं :-
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना राज्य के गरीब परिवारों के लिए एक महत्त्वपूर्ण योजना है जिसमें उनके परिवार के कन्या के विवाह करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाति है।
- योजना के तहत कम से कम 10 विवाह योग्य जोड़े होने पर सामूहिक विवाह का आयोजन नगरीय (नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम), क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत अथवा जिसले स्तर पर वहाँ के समाज कल्याण अधिकारी द्वारा कराया जाता है।
- इस योजना के माध्यम से अब राज्य के सभी जरूरतमन्द एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवार इस योजना के तहत अपनी बेटी का विवाह आसानी से कर पाएंगे।
- योजना के तहत 10,000 रुपए विवाह योग्य युगलों को विवाह हेतु आवश्यक सामाग्री कपड़े, चांदी की बिछिया व पायल, स्टील डिनर सेट, प्रेशर कूकर, ट्रॉली बैग, वैनिटी किट एवं दीवार घड़ी आदि को खरीदने के लिए प्रदान किए जाएंगे।
- इसके अतिरिक्त 35,000 कन्या के बैंक खाते में जमा किए जाएंगे और 6,000 रुपए रुपए विवाह के दौरान बिजली, टेंट और खाना पनि की व्यवस्था करने के लिए प्रदान किए जाएंगे।
- योजना का लाभ सभी अविवाहित कन्या अथवा ऐसी सभी महिलाएं जो विधवा अथवा तलाकशुदा हों उनको विवाह अथवा पुनर्विवाह करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के तहत राज्य के सभी धर्मों, जाति समुदाय के लोग बिना किसी भेदभाव के अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए पात्रता :-
उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ आवश्यक योग्यता मानदंडों (Eligibility Criteria) को निर्धारित किए हैं जिनके आधार पर पात्र शादी योग्य जोड़ों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा जो इस प्रकार हैं –
- योजना के तहत आवेदन करने के लिए कन्या के माता-पिता अथवा भिभावक का उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- कन्या के माता के माता-पिता अथवा भिभावक का आर्थिक रूप कमजोर एवं गरीब होना चाहिए।
- आवेदन करने के लिए कन्या के परिवार की कुल वार्षिक आय 2,00,000 रुपए से कम होनी चाहिए।
- योजना का लाभ लेने के लिए शादी योग्य जोड़े में कन्या की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए और लड़के की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- इस योजना के तहत कन्या एवं ऐसी सभी महिलाएं जो विधवा अथवा तलाकशुदा हों वह अपना विवाह अथवा पुनर्विवाह करने के लिए पात्र होंगी।
- इस योजना के तहत निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री अथवा ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो उनको योजना के तहत प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojna के लिए आवश्यक दस्तावेज़ :-
- वर और वधू दोनों का आधार कार्ड
- वर और वधू का आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र अथवा अन्य कोई दस्तावेज़ जो आयु को निर्धारित करता हो)
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- बैंक खाते का विवरण
- वर और वधू की पासपोर्ट साइज़ फोटो
- मोबाइल नंबर
UP Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana Online Apply :-
राज्य के सभी इच्छुक गरीब परिवार अपनी बेटी के विवाह हेतु इस योजना के तहत अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिसके लिए उन्हें नीचे बताई गई प्रक्रिया को फॉलो करना होगा –
- योजना के तहत अपना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- जिसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आएगा जहां पर आपको मेन मेनू में आवेदन करें का ऑप्शन मिलेगा। आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- जिसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा यहाँ पर आपको आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करे के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने इस योजना के तहत अपना ऑनलाइन आवेदन करने का फॉर्म खुलकर आएगा।
- यहाँ पर आपको इस आवेदन फॉर्म में आपसे मांगी गई आपकी सभी जानकारी को सही से दर्ज करना है।
- इसके बाद आपको यहाँ पर इस आवेदन फॉर्म में अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों को भी अपलोड कर देना है।
- इसके बाद आपको अपने आवेदन फॉर्म की एक बार जांच कर लेनी है की आपने अपनी सभी जानकारी सही दी हैं या नहीं जिसके बाद आपको अंत में आवेदन फॉर्म के सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
- तो कुछ इस प्रकार आप लोग भी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री समूहिक विवाह योजना के तहत अपना आवेदन कर सकते हैं।
UP Samuhik Vivah Yojana 2024 के तहत ऑफलाइन आवेदन कैसे करें? :-
यूपी सामूहिक विवाह योजना के तहत राज्य के इच्छुक माता-पिता ऑफलाइन माध्यम से भी अपना आवेदन कर सकते हैं जिसके लिए उन्हें नीचे बताई गई प्रक्रिया को फॉलो करना होगा –
- योजना के तहत अपना ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी समाज कल्याण विभाग चले जाना है।
- वहाँ से आपको इस योजना के तहत अपना आवेदन करने का फॉर्म प्राप्त कर लेना है।
- इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म को सही से भर लेना है और साथ ही में अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों को भी अटैच कर लेना है।
- अंत में आपको अपने इस आवेदन फॉर्म को पुनः अपने नजदीकी समाज कल्याण विभाग में जाकर जमा कर देना है।
- तो कुछ इस प्रकार से आप हमारे द्वारा बताई गई प्रक्रिया को फॉलो करके ऑफलाइन माध्यम से भी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अपना आवेदन कर सकते हैं।