UP Samuhik Vivah Yojana 2024 :- बीते कई सालों से यूपी की सरकार राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को उनके बेटियों की शादी में होने वाले खर्च से बचाने के लिए के लिए उत्तर प्रदेश समूहिक विवाह योजना का संचालन कर रही है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा पात्र सभी परिवारों के आवेदन स्वीकार किए जाते हैं और जब एक साथ कई सारे विवाह करने योग्य जोड़े एकत्रित हो जाते हैं तब सरकार द्वारा जिले, तहसील या ब्लॉक स्तर पर उन सभी विवाह करने योग्य जोड़ो का समूहिक विवाह करवाया जाता है। जिसका सम्पूर्ण खर्चा सरकार द्वारा उठाया जाता है।
ऐसे में अगर आपके घर में भी कोई बेटी है और आप भी अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं तो आप इस योजना के तहत अपना आवेदन कर सकते हैं। जिससे बिना किसी खर्चे के आप अपनी बेटियों की शादी कर पाएंगे। इसके साथ ही योजना के तहत सरकार द्वारा नवविवाहित जोड़े को अपने घर गृहस्थी का सामान खरीदने, विवाह के लिए आवश्यक सामाग्री और कन्या के लिए पायल, बिछिया इत्यादि को खरीदने के लिए अतिरिक्त सहायता भी दी जाती है।
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UP Samuhik Vivah Yojana 2024 :-
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के नागरिकों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन पर रहे परिवारों के लिए सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की लड़कियों का विवाह करने के लिए सरकार द्वारा जिले, ब्लॉक अथवा तहसील स्तर पर समूहिक विवाह का आयोजन किया जायेगा। जिसमें सरकार द्वारा प्रत्येक विवाहित जोड़े पर कुल 51000 रुपए का खर्च किया जाएगा।
जिसमें 35000 रुपए कन्या के बैंक खाते में अपनी नई गृहस्थी को शुरू करने के लिए दिये जाएंगे, 10000 रुपए विवाह के लिए आवश्यक सामाग्री जैसे – बर्तन, कपड़े, पायल, बिछिया इत्यादि को खरीदने के लिए और 6000 रुपए सामूहिक विवाह के आयोजन में लगने वाले खर्चे के रूप में दिये जाएंगे। इस प्रकार योजना के तहत लाभार्थी जोड़े को विवाह के लिए कुल 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्राप्त होगी।
सामूहिक विवाह योजना की जानकारी :-
योजना का नाम | Uttar PradeshSamuhik Vivah Yojana 2024 |
संबंधित विभाग | समाज कल्याण विभाग |
शुरू की गई | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
लाभार्थी | राज्य की लड़कियाँ |
योजना का उद्देश्य | गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को बेटी का विवाह करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना |
सहायता राशि | 51,000 रुपए |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://cmsvy.upsdc.gov.in/ |
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उत्तर प्रदेश समूहिक विवाह योजना के लिए पात्रता :-
- योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश राज्य के स्थायी निवासी ही उठा सकते हैं।
- योजना के तहत लाभ लेने के लिए वही जोड़ा पात्र होगा जिसमें लड़के की आयु 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष से अधिक होगी।
- आवेदक के परिवार की कुल वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- लड़की के माता-पिता या अभिवावक का गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए।
- योजना के तहत तलाकशुदा एवं विधवा महिलाएं अपना पुनर्विवाह हेतु पात्र होंगी।
उत्तर प्रदेश समूहिक विवाह योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ :-
- आधार कार्ड (लड़का लड़की दोनों का)
- जन्म प्रमाण पत्र (लड़का लड़की दोनों का)
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज़ फोटो (लड़का एवं लड़की दोनों की)
- बैंक खाते की पासबुक
- चालू मोबाइल नंबर
UP Samuhik Vivah Yojana Online Apply कैसे करें ? :-
अगर आप भी यूपी सामूहिक विवाह योजना के तहत अपनी कन्या के विवाह के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा –
- योजन के तहत आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वैबसाइट पर जाना होगा।
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
- यहाँ पर आपको ऊपर मेन मेनू में दिये गए आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके आमने एक नया पेज खुलकर आएगा यहाँ पर आपको आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करे के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने योजना के तहत आवेदन करने का फॉर्म खुलकर आ जाएग।
- यहाँ पर आपको यह आवेदन फॉर्म सही से भर लेना है और साथ में आवश्यक दस्तावेजों को भी अपलोड कर देना है।
- इतना सब करने के बाद आपको अंत में अपना यह आवेदन फॉर्म सबमिट कर देना है जिससे आपका आवेदन फॉर्म सक्सेसफुली जमा हो जाएगा।
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