Nirman Shramikon ke Liye Vyavsayik Rin Par Byaj ki Punarbharan Yojana :-
निर्माण श्रमिक व्यावसायिक ऋण ब्याज पुनर्भरण योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का संचालन राजस्थान सरकार के श्रमिक विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा राज्य के श्रमिक नागरिकों का जीवन बेहतर बनाने और उन्हें ऋण मुक्त करने का प्रयास किया गया है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा राज्य के श्रमिक कार्य करने वाले नागरिकों को 5 लाख तक के ऋण पर लगने वाले ब्याज का मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
तो अगर आप भी इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं और आपको इस योजना की न तो कोई जानकारी और न ही आप इस योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया को जानते हैं तो आप निश्चित ही हमारे लेख को अंत तक अवश्य ही पढ़ें।
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निर्माण श्रमिक व्यावसायिक ऋण ब्याज पुनर्भरण योजना की जानकारी :-
योजना का नाम | Rajsthan Nirman Shramik Vyavsayik Rin Byaj Punarbharan Yojana (राजस्थान निर्माण श्रमिक व्यावसायिक ऋण ब्याज पुनर्भरण योजना) |
शुरू की गई | राजस्थान सरकार द्वारा |
संबन्धित विभाग | राजस्थान श्रम विभाग |
लाभार्थी | राज्य के श्रमिक नागरिक |
योजना का उद्देश्य | श्रमिक नागरिक के 5 लाख तक के व्यावसायिक ऋण पर लगने वाले ब्याज का भुगतान करना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://sso.rajasthan.gov.in |
Rajsthan Nirman Shramik Vyavsayik Rin Byaj Punarbharan Yojana के लिए पात्रता :-
निर्माण श्रमिक व्यावसायिक ऋण ब्याज पुनर्भरण योजना के तहत अपना आवेदन करने के लिए लाभार्थी को सरकार द्वारा निर्धारित कि गई कुछ पात्रताओं को पूरा करना होगा जो इस प्रकार हैं –
- आवेदन का राजस्थान राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक का निर्माण श्रमिक होना चाहिए और उसका राजस्थान निर्माण श्रमिक बोर्ड के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- यह योजना पंजीकृत परिवार के किसी एक सदस्य के द्वारा एक समय पर लिए गए ऋण के लिए लागू होगी।
- यदि लाभार्थी ने कोई दुकान, प्लॉट, वाहन या फिर किसी घरेलू समान को खरीदने के लिए लिया है तो वह इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा।
- यदि लाभार्थी इस योजना का लाभ उठाने के लिए कोई भी जानकारी गलत देता है या कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा और इसी के साथ स्वीकृत संपूर्ण सहायता राशि ब्याज सहित लाभार्थी द्वारा एकमुश्त जमा कराई जाएगी।
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राजस्थान निर्माण श्रमिक व्यावसायिक ऋण ब्याज पुनर्भरण योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ :-
- निवास प्रमाण पत्र
- श्रमिक प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- जनाधार कार्ड
- बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा स्वीकृत ऋण प्रमाण पत्र
- लाभार्थी के बैंक खाते के पास बुक की फोटो कॉपी (जिसमें खाता संख्या, IFSC कोड, लाभार्थी का नाम और फोटो उपलब्ध हो)
- लाभार्थी का स्वघोषणा पत्र जिसमें कहा गया कि वर्तमान में किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान का कोई भी ऋण बकाया नहीं है।
Nirman Shramik Vyavsayik Rin Byaj Punarbharan Yojana ऑनलाइन आवेदन :-
राज्य के सभी इच्छुक निर्माण कार्य करने वाले श्रमिक नागरिक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से अपना आवेदन कर सकते हैं जिसके लिए आपको हमारे द्वारा नीचे बताए गए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा –
- राजस्थान ब्याज ऋण माफी योजना के तहत अपना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://sso.rajasthan.gov.in पर चले जाना है।
- जिसके बाद आपको वेबसाइट के होम पेज पर Login के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- जिसके बाद आपको Login with Meri Pehchaan के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का लॉगिन पेज open होकर आ जाएगा यहाँ पर आप लोगों को अपना Username और Password करके I consent MeriPehchaan के check box पर भी क्लिक करके Sign in के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आप लोग पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे जहां पर आपको Labour Department Management System के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आप लोग LDMS के पोर्टल पहुँच जाएंगे यहाँ पर आप लोगों को Welfare Schemes के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद BOCW Welfare Board के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने Apply for Schemes का ऑप्शन खुलकर आ जाएगा और आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
- जिसके बाद आपके सामने कई सारी योजनाएँ आ जाएंगी जिनमें से आपको निर्माण श्रमिक व्यावसायिक ऋण ब्याज पुनर्भरण योजना के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद सामने इस योजना के तहत आवेदन करने का फॉर्म खुलकर आ जाएगा यहाँ पर आपको आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को सही से दर्ज करना होगा और अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों को भी अपलोड कर देना है।
- इतना सब करने के बाद आपको अंत में आवेदन फॉर्म सबमिट करें के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
- जिसके बाद इस योजना के तहत आपके आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।