Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana 2024 :- झारखंड सरकार द्वारा लगातार राज्य के नागरिकों का कल्याण करने के लिए विभिन्न योजनाएँ संचालित की जा रही है जिनमें से एक झारखंड मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना भी है। जिसकी शुरुआत झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा राज्य में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए की गई है। जिसमें राज्य के किसानों या पशुपालकों को दुधारू गाय-भैसों की खरीद पर सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
इसलिए अगर आप भी झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत पशुओं की खरीद पर सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको हमारे इस लेख को अंत तक पढ़ना होगा क्योंकि आज के अपने इस लेख के माध्यम से हम आपको इस योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया, पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज़ संबंधी सभी जानकारी विस्तारपूर्वक प्रदान करेंगे।
झारखंड सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, पात्रता, आवश्यक एवं लाभ
Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana 2024 :-
अभी हाल ही में झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने राज्य के किसानों एवं पशुपालन करने वाले नागरिकों को अतिरिक्त अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना को लांच किया है। इस योजना के तहत झारखंड राज्य सरकार द्वारा किसानों एवं पशुपालकों को पशुपालन करने के लिए पशुओं की खरीद पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। जिससे वह कम से कम लागत पर अधिक पशुओं को खरीद सकें और अपना दूध डेयरी का धंधा शुरू कर सकें। इससे राज्य में पशुधन और किसानों की आय दोनों में ही काफी बढ़ोत्तरी होगी।
इस योजना के माध्यम से झारखंड के जो भी पात्र नागरिक दुधारू पशुओं को खरीदते हैं उनको सरकार से पशुओं की कुल कीमत का 90% सब्सिडी के रूप में प्राप्त होगा और शेष 10% का भुगतान किसानों को करना होगा। इसके साथ ही इस योजना के विशेष रूप से संचालन करने के लिए 660 करोड़ रुपए का बजट भी निर्धारित किया गया है जिससे इस योजना का लाभ राज्य के अधिक से अधिक नागरिकों को बिना किसी समस्या के दिया जा सके।
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की जानकारी :-
योजना का नाम | Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana (मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना) |
शुरू की गई | मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा |
राज्य | झारखंड |
संबंधित विभाग | कृषि पशुपालन एवं सहकारी विभाग झारखंड |
लाभार्थी | राज्य के किसान एवं पशुपालक |
योजना का उद्देश्य | राज्य में पशुपालन को बढ़ावा देना |
योजना के फायदे | पशुओं की खरीद पर अधिकतम 90% तक की सब्सिडी प्रदान करना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://www.jharkhand.gov.in/agriculture |
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लाभ एवं विशेषताएं :-
- मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना की शुरुआत झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा शुरू की गई है।
- इस योजना का लाभ केवल राज्य के किसानों एवं पशुपालकों को प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना की शुरुआत किसानों एवं पशुपालकों की आय में वृद्धि करने के लिए की गई है।
- इस योजना के तहत लाभार्थियों को दुधारू पशुओं की खरीद पर 90% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी जिसका मतलब लाभार्थियों को पशुओं की खरीद पर केवल 10% राशि का भुगतान करना होगा।
- इस योजना के सुचारु रूप से संचालन करने के लिए 660 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है जिससे योजना का लाभ अधिक से अधिक नागरिकों को प्रदान किया जा सके।
- इस योजना के माध्यम से राज्य में पशुधन एवं दुग्ध उत्पादन में भी बढ़ोत्तरी होगी।
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए पात्रता :-
हमारे झारखंड राज्य के जो भी इच्छुक किसान या पशुपालक अपना ऑनलाइन आवेदन योजना के तहत करना चाहते हैं उनको नीचे बताई गई कुछ पात्रताओं को पूरा करना होगा जो कुछ इस प्रकार हैं –
- योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक का झारखंड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ केवल किसान और पशुपालक ही उठा सकते हैं।
- आवेदक के पास में अपने पशुओं को पालने के लिए पर्याप्त जगह में उनके खाने पीने की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए।
- इस योजना के तहत महिलाएँ भी अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।
Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज़ :-
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- बैंक खाते की पासबुक
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- चालू मोबाइल नंबर
Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana में अपना आवेदन कैसे करें ? :-
यदि आप भी मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत पशुओं की खरीद पर सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नीचे बताई गई प्रक्रिया को फॉलो करके योजना के तहत अपना आवेदन कर सकते हैं और अधिकतम 90% तक की सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं –
- योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने किसी नजदीकी पशुपालन विभाग के कार्यालय में जाना होगा।
- जहां से आपको योजना के तहत आवेदन करने का फॉर्म मिलेगा।
- योजना के तहत आवेदन करने का फॉर्म मिलने के बाद आपको उनमें सबसे पहले आपसे पूछी गई सभी जानकारी को सही से दर्ज करना होगा।
- इसके बाद अपनी सभी मांगी गई जानकारी दर्ज करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म के साथ में मांगे गए दस्तावेजों की फोटो कॉपी को भी साथ में संलग्न कर लेना है।
- अब आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको अंत में अपना यह आवेदन फॉर्म फिर से अपने किसी नजदीकी पशुपालन विभाग के कार्यालय में जाकर जमा कर देना है।
- इस प्रकार आपके मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया सफलता पूर्वक पूरी हो जाएगी और आपको योजना के तहत निर्धारित की गई सब्सिडी का लाभ दे दिया जाएगा।