Gujarat Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana 2024 :- अपने देश में ऐसा कभी नहीं होता है कि किसान की फसल बिना किसी नुकसान के पैदा हुई हो। कभी तो किसान कि फसल बाढ़ के कारण खराब होती है तो कभी सूखे के कारण ऐसे में किसानों को फसलों में नुकसान के कारण आर्थिक तंगियों का सामना करना पड़ता है और किसान ने खेती करने के लिए कोई ऋण लिया हुआ है तो उसकी आर्थिक समस्या और भी गंभीर हो जाती है।
ऐसे में गुजरात सरकार ने सही फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत कि है। इस योजना के तहत अब से किसानों की फसलों में किसी आपदा के कारण होने वाले नुकसान का जिम्मा सरकार लेगी। जिससे किसानों किसानों कि फसलों को सरकार से आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी और यदि फसल में कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई राज्य सरकार द्वारा कि जाएगी।
Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana :-
मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना 10 अगस्त 2020 को गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपानी जी के द्वारा राज्य के किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कि गई थी। जिसका वर्तमान में में संचालन गुजरात सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा किसानों की फसलों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कि जाएगी जिससे यदि किसान ई फसल में किसी भी आपदा के कारण कोई भी नुकसान होता है तो उनको उनकी फसल में नुकसान के बदले मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
इस योजना के माध्यम से यदि किसान की फसल में बाढ़, सूखा या भूकंप जैसे आपदा के कारण 30% से 60% तक का नुकसान होने पर 20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर और यदि फसलों में नुकसान 60% से अधिक होता है तो 25,000 प्रति हेक्टेयर कि दर से अधिकतम 4 हेक्टेयर तक कि खेती के लिए मुआवजा प्रदान किया जाएगा। तो राज्य के जो भी किसान नागरिक इस योजना के तहत अपना आवेदन करना चाहते हैं वह आवेदन इस योजना के तहत कर सकते हैं।
गुजरात मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की जानकारी :-
योजना का नाम | Gujarat Mukhyamantri Kisan Sahay Scheme (गुजरात मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना) |
शुरू की गई | गुजरात सरकार द्वारा |
संबन्धित विभाग | कृषि विभाग |
लाभार्थी | राज्य के किसान नागरिक |
योजना का उद्देश्य | किसानों को उनकी फसल बर्बाद होने पर मुआवज़ा प्रदान करना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | કૃષિ,ખેડુત ક્લ્યાણ અને સહકાર વિભાગ, ગુજરાત સરકાર (gujarat.gov.in) |
मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना का मुख्य उद्देश्य :-
जैसा कि आप लोगों को तो पता ही है अपने यहाँ के किसानों की फसलें कभी न कभी किसी न किसी आपदा के कारण खराब होती ही रहती हैं जिससे किसानों कि आर्थिक स्थिति टाइट हो जाती है। ऐसे में गुजरात सरकार ने किसान सहाय योजना कि शुरुआत की है। जिससे किसानों को बिना मौसम के बरसात ,बाढ़, सूखा इत्यादि के कारणों के होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखा जा सके।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana Eligibility :-
किसान सहाय योजना के तहत अपना आवेदन करने के लिए आपको सरकार द्वारा निर्धारित की गई कुछ पात्रताओं को पूरा करना होगा जो इस प्रकार हैं –
- आवेदक का गुजरात राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक का किसान होना चाहिए।
- आवेदक किसान ने किसी भी सहकारी समिति या बैंक के कृषि के लिए ऋण लिया हो।
- आवेदक किसान की फसल किसी प्राकृतिक आपदा जैसे – सूखा, बाढ़, भूकंप इत्यादि के कारण से बर्बाद होनी चाहिए।
- आवेदक के पास अपनी खुद की जमीन होनी चाहिए अथवा वह किसी अन्य की जमीन पर खेती कर रहा है तो उस जमीन पर खेती करने का एग्रीमेंट होना चाहिए।
- आवेदक किसी अन्य केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही फसल बीमा योजना का लाभ न ले रहा हो।
मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ :-
अगर आप मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के तहत अपना ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी जो इस प्रकार हैं –
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जमीन के कागज
- फसल हानि प्रमाण पत्र
- बैंक खाते का विवरण
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- मोबाइल नंबर
Gujarat Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana के तहत अपना आवेदन कैसे करें :-
यदि आप भी किसान सहायता योजना के तहत अपना आवेदन करने के इच्छुक हैं तो आपको यहाँ पर अपना आवेदन करने के लिए नीचे बताई गई प्रक्रिया को फॉलो करना होगा –
- इस योजना के तहत अपना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने ई-ग्राम केंद्र या कृषि कार्यालय में जाना होगा।
- इसके बाद आपको वहाँ से इस योजना के तहत आवेदन करने का फॉर्म प्राप्त कर लेना है।
- जिसके बाद आपको आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को सही से दर्ज करनाहैं।
- अपनी सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों को फोटोकॉपी को भी अपने आवेदन फॉर्म के साथ में अटैच कर लेना है।
- इसके बाद आपको अपना यह आवेदन फॉर्म उसी कार्यालय में जाकर जमा कर देना है जहां से आपने अपने आवेदन फॉर्म को प्राप्त किया था।
- जिसके बाद वहाँ के अधकरियों द्वारा आपके आवेदन फॉर्म की जाँच की जाएगी।
- आवेदन फॉर्म में कोई त्रुटि न होने के बाद अधिकारी आपके खेत और फसल की बर्बादी का आकलन करेंगे।
- जिसके बाद अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट अंतिम अनुमोदन के लिए कृषि विभाग को भेज देगा।
- विभाग द्वारा भेजी गई रिपोर्ट का अनुमोदन करने के बाद आपके मुआवजे के राशि आपके बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
इन्हें भी पढ़ें :-