MP Cycle Anudan Yojana 2024 :- श्रमिक नागरिकों के लिए घर से अपने काम पर जाने के लिए सबसे सस्ता एकमात्र साधन साइकिल ही होता है। जिसकी मदद से वह अपने घर से काम और काम से घर पर आते हैं। परंतु बहुत सारे ऐसे श्रमिक नागरिक होते हैं जो अपने घर की आर्थिक तंगी के चलते साइकिल को नहीं खरीद पाते हैं। ऐसे में मध्यप्रदेश की सरकार ने राज्य के सभी श्रमिक नागरिकों को आसानी से साइकिल उपलब्ध कराने के लिए एमपी साइकिल अनुदान योजना की शुरुआत की है।
इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सभी गरीब परिवार के मजदूर श्रमिक नागरिकों साइकिल खरीदने पर 4000 रुपए का अनुदान प्रदान करेगी। जिससे की वह भी आसानी से अपने लिए साइकिल खरीद पाएंगे और योजना के माध्यम से यह साइकिल उनको मुफ्त में ही पद जाएगी।
यदि आप भी मध्य प्रदेश राज्य के रहने वाले एक श्रमिक हैं और और आपको भी घर से अपने काम आर काम से अपने घर तक आने के लिए साइकिल की जरूरत है तो आपके लिए यह योजना बहुत ही उपयोगी होने वाली है। क्योंकि इस योजना के तहत आप अपना योजना की आधिकारिक वेबसाइट या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
इसलिए आज के अपने इस लेख में हमने आपको योजना से संबंधित पात्रता, आवश्यक दस्तावेज़ एवं आवेदन प्रक्रिया संबंधी जानकारी इस लेख में प्रदान की हुई है। जिसकी मदद से आप योजना के तहत बिना किसी समस्या के आवेदन करके मध्यप्रदेश साइकिल अनुदान योजना का लाभ सकते हैं।
MP Cycle Anudan Yojana 2024 Overview :-
योजना का नाम | MP Cycle Anudan Yojana 2024 |
शुरू की गई | मध्य प्रदेश सरकार द्वारा |
संबंधित विभाग | श्रम विभाग |
लाभार्थी | राज्य के श्रमिक नागरिक |
योजना का उद्देश्य | श्रमिकों की साइकिल खरीदने में आर्थिक सहायता करना |
अनुदान राशि | 4000 रुपए |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://labour.mp.gov.in/ |
MP Cycle Anudan Yojana के लिए पात्रता :-
हमारे मध्यप्रदेश राज्य के जो भी श्रमिक नागरिक एमपी साइकिल अनुदान योजना के तहत अपना आवेदन करना चाहते हैं उनको सरकार द्वारा निर्धारित की गई कुछ आवश्यक पात्रताओं को पूरा करना होगा जो निम्नलिखित हैं –
- योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक का मध्य प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक का श्रमिक नागरिक होना अनिवार्य है।
- आवेदक श्रमिक नागरिक राज्य के किसी संगठित क्षेत्र में मजदूरी कार्य कर रहा हो।
- आवेदक श्रमिक का मध्यप्रदेश श्रमिक भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।
- योजना का लाभ केवल 18 से 60 वर्ष की आयु वर के श्रमिकों को ही प्रदान किया जाएगा।
- आवेदक श्रमिक के पास में पहले से कोई साइकिल नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक श्रमिक के परिवार की कुल वार्षिक आय 1.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।
- आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता या सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
MP Cycle Anudan Yojana में आवेदन करें के लिए आवश्यक दस्तावेज़ :-
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- श्रमिक कार्ड
- बैंक खाते की पासबुक
- चालू मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- राशन कार्ड
MP Cycle Anudan Yojana Online Apply कैसे करें ? :-
एमपी साइकिल अनुदान योजना के तहत अपना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं –
- योजना के तहत अपना आवेदन करने के लिए आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आएगा।
- यहाँ पर आपको मेन मेनू में दिये गए योजनाएँ और फिर सायकल अनुदान योजना के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने MP Cycle Anudan Yojana Online Application Form खुलकर आएगा जिसे आपको ध्यानपूर्वक सही से भरना है।
- एप्लिकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको अपने आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना है और अंत में एप्लिकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है।
- इस प्रकार आप ऊपर बताई गई प्रक्रिया को फॉलो करके योजना के तहत अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
MP Cycle Anudan Yojana Offline Apply कैसे करें ? :-
- मपी साइकिल अनुदान योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगरीय निकाय के कार्यालय में जाना होगा।
- वहाँ से आपको योजना के तहत आवेदन करने के लिए फॉर्म प्राप्त होगा जिसे आपको ध्यानपूर्वक भरना होगा।
- आवेदन फॉर्म को भरने के बाद आपको अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी करवा लेनी है और आवेदन फॉर्म के साथ में अटैच कर लेनी है।
- अब अंत में आपको फिर से उसी कार्यालय में चले जाना है जहाँ से आपने आवेदन फॉर्म को प्रापर किया था और उसे सबमिट कर देना है।
विशेष अनुरोध :- पाठकगण कृपया ध्यान दें किसी भी योजना के तहत अपना आवेदन करने से पहले योजना की पुष्टि एक बार योजना के संबंधित विभाग के कार्यालय या आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अवश्य ही कर लें। उसके बाद ही योजना के तहत अपना आवेदन करें।