Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2024 :- भारत एक कृषि प्रधान देश हैं और यहाँ की ज़्यादातर आबादी अपनी आजीविका के लिए पूर्ण रूप से कृषि पर ही निर्भर है। ऐसे में अगर भारतीय किसान के साथ में किसी भी प्रकार की दुर्घटना या हादसा हो जाता है तो उसे अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए अपनी आजीविका कमा पाने में काफी तंगियों का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त कई सारी ऐसी भी दुर्घटनाएँ होती हैं जिनमें किसान की मृत्यु तक भी हो जाती है ऐसी स्थिति में उस किसान के परिवार के सभी सदस्यों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है जिसके चलते उन्हें दो वक्त की रोटी तक जुटा पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के अधिकतर दुर्घटना से पीड़ित किसान परिवार की इसी समस्या को देखते हुए कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत कृषक के साथ में दुर्घटना के दौरान हुई क्षति की भरपाई करने के लिए सरकार द्वारा सभी किसान भाइयों को मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2024 :-
भारत में लाखों लोग ऐसे हैं जो खेती करते हैं और अक्सर वह खराब मौसम या फसलों में कोई बीमारी लग जाने के कारण अक्सर वह अपनी फसलों में होने वाले नुकसान का सामना करते ही रहते हैं। लेकिन समस्या तो तब उत्पन्न हो जाती है जब उनके साथ में दुर्घटना हो जाती है जिसमें वह विकलांग अथवा उनकी मृत्यु जो जाती है। इस स्थिति में किसान और उसके परिवार काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कियानों को उनकी इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। जिसके माध्यम से अगर उनके साथ में कोई दुर्घटना हो जाती है जिसमें वह अपंग या उनकी मृत्यु हो जाती है तो वह सरकार से अधिकतम 5 लाख रुपए तक का मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। जिससे उन्हें दुर्घटना में हुए क्षतिग्रस्त किसान का इलाज और परिवार का भरण पोषण करने में काफी मदद मिलेगी।
यूपी कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की जानकारी :-
योजना का नाम | Uttar Pradesh Krishak Durghatna Kalyan Yojana (उत्तर प्रदेश कृषक दुर्घटना कल्याण योजना) |
शुरू की गई | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा |
योजना श्रेणी | राज्य सरकार योजना |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश राज्य के सभी किसान नागरिक |
योजना का उद्देश्य | राज्य के सभी किसान नागरिकों को किसी भी दुर्घटना के प्रति सुरक्षा और मुआवजा प्रदान करना |
अधिकतम मुआवजा राशि | 5 लाख रुपये |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://edistrict.up.gov.in |
उत्तर प्रदेश कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का उद्देश्य :-
हाल ही में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की थी जिसका मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा 14 सितंबर 2019 के बाद हुई दुर्घटनाओं से पीड़ित किसान को 5 लाख रुपए तक का मुआवजा प्रदान करना है। जिससे किसानों को अपना इलाज और परिवार का पालन-पोषण करने में मदद मिलेगी।
कृषक दुर्घटना कल्याण स्कीम के लिए पात्रता :-
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत अपना आवेदन करने के लिए आपको कुछ आवश्यक पात्रताओं को पूरा करना होगा जो इस प्रकार हैं –
- आवेदक का उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक का किसान होना अनिवार्य है।
- लाभार्थी किसान की आयु 18 से 70 वर्ष के मध्य में होनी चाहिए।
- इस योजना के तहत 14 सितंबर 2019 के बाद की दुर्घटनाओं में क्षतिग्रस्त हुए किसान ही आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
- लाभार्थी किसान की मृत्यु होने की दशा में इस योजना के तहत दी जाने वाली मुआवजा राशि उसके परिवार के सदस्यों को प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के तहत ऐसे की भी किसान अपना आवेदन कर सकते हैं जिनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं है वह बटाई या पट्टे की खेती पर किसानी करते हैं।
यूपी कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में शामिल दुर्घटनाएँ : –
- आग लगना, बाढ़, तूफान, बिजली गिरना या करंट लगना इत्यादि।
- हत्या कर दी जाना, आतंकवादी हमला, लूट एवं डकैती अथवा किसी मारपीट इत्यादि के दौरना मृत्यु हो जाना।
- किसी जीव जन्तु के काटने या आक्रमण इत्यादि से मृत्यु हो जाना।
- किसी नदी, तालाब, कुएं अथवा समुद्र में डूबने इत्यादि के कारण मृत्यु हो जाना।
- पेड़ गिरने, भूकम्प, अथवा मकान आदि के गिरने के कारण मृत्यु हो जाना।
Krishak Durghatna Kalyan Scheme के लिए आवश्यक दस्तावेज़ :-
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर मुआवजा प्राप्त करने के लिए आपको निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जो इस प्रकार हैं –
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- परिवार रजिस्टर की कॉपी
- भूमि के सभी कागज (खतौनी, खसरा)
- यदि किसान बटाईदार है तो उसका प्रमाण पत्र
- यदि किसान पट्टेदार है तो उसका पंजीकृत पट्टे का प्रमाण पत्र
- यदि किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र
- यदि अंग विच्छिन्न हुआ है तो उसका प्रमाण पत्र
- उत्तराधिकार प्रमाण पत्र
- बैंक खाते का विवरण
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज़ की फोटो
UP Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana Online Apply :-
यदि आप मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत अपना मुआवजा प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा –
- इस योजना के तहत अपना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको ई- डिस्ट्रिक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपको पोर्टल के होम पेज पर सिटिजन लॉगिन (ई-साथी) के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आयेगा जहां पर आपको नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण? के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आएगा यहाँ पर आपको अपनी लॉगिन आईडी, नाम, जन्म तिथि, लिंग पता, जिला, मोबाइल नंबर और ई-मेल इत्यादि को दर्ज करने के बाद आपको सुरक्षा कोड (कैप्चा कोड) को दर्ज करके सुरक्षित करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद ई- डिस्ट्रिक पोटल पर आपका अकाउंट बन जाएगा और आपको पुनः सिटिजन लॉगिन (ई-साथी) पेज पर आज जाना है।
- इसके बाद आपको लॉगिन करने का ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन कर लेना है।
- इसके बाद आपके सामने पोर्टल का डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा यहाँ पर आपको नीचे कृषि विभाग सेवा के सेक्शन में मुख़्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना का ऑप्शन मिलेगा।
- आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपके सामने इस योजना के तहत आवेदन करने का फॉर्म खुलकर आएगा।
- यहाँ पर आपको आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को सही से दर्ज कर देना है।
- इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म में मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों को भी अपलोड कर देना है।
- इसके बाद अपनी सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद अंत में आपको फॉर्म दर्ज करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद मुख़्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना के तहत आपके आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और आपको इस योजना का लाभ प्रदान कर दिया जाएगा।
UP Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana Offline Apply :-
यदि आप मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत ऑफलाइन माध्यम से अपना आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं –
- मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत ऑफलाइन माध्यम से अपना आवेदन करने के लिए आपको अपनी तहसील में चले जाना हैं।
- वहाँ पर आपको तहसीलदार से इस योजना के तहत आवेदन करने का फॉर्म प्राप्त कर लेना है।
- इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को दर्ज करने के बाद अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी को भी साथ में अटैच कर लेना है।
- अंत में आपको अपना यह आवेदन फॉर्म तहसीलदार के पास में जाकर जमा कर देना है।
- इसके बाद वहाँ के अधिकारी आपके आवेदन फॉर्म की जांच करेंगे और फॉर्म को वेरिफ़ाई करने के बाद आपको इस योजना का लाभ दिलवा देंगे।
- इस प्रकार मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।