Bihar Viklang Pension Yojana 2024 :- जैसा की आप लोगों को पता ही है की केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों के द्वारा ही देश के सभी नागरिकों का कल्याण करने के लिए विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का संचालन किया जाता है। जिससे विधवा, वृद्ध एवं विकलांग नागरिकों की आर्थिक सहायता करने के लिए उनको इन पेंशन योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाता है।
आज के अपने इस लेख में हम आपको बिहार सरकार द्वारा राज्य के विकलांग नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई विकलांग सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान करेंगे। जिससे हमारे सभी विकलांग नागरिक योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया, पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज़ संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकें और वह भी इस पेंशन योजना का लाभ उठा सकें।
बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना फिर से ऑनलाइन आवेदन शुरू
जानें इस पोस्ट में क्या है ?
Bihar Viklang Pension Yojana 2024 :-
यदि आप भी बिहार राज्य के एक विकलांग नागरिक हैं तो आप बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही विकलांग पेंशन योजना के तहत अपना ऑनलाइन आवेदन करके पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। इस पेंशन योजना के तहत राज्य के सभी 40% से अधिक विकलांग नागरिक अपना आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। जिसके लिए उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित की गई कुछ पात्रताओं एवं आवश्यक दस्तावेजों को पूरा करना होगा।
योजना के तहत पात्र विकलांग लाभार्थियों को कुल 400 रुपए प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदान की जाएगी जो कि हर महीने डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसलिए सभी विकलांग भाई लोगों के पास में खुद का एक एक्टिव बैंक खाता होना चाहिए जो कि उनके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
बिहार विकलांग पेंशन योजना की जानकारी :-
योजना का नाम | Bihar Viklang Pension Yojana (बिहार विकलांग पेंशन योजना) |
शुरू की गई | बिहार सरकार द्वारा |
संबंधित विभाग | समाज कल्याण विभाग |
लाभार्थी | राज्य के विकलांग नागरिक |
योजना का उद्देश्य | विकलांग नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना |
पेंशन राशि | 400 रुपए प्रतिमाह |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन एवं ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://serviceonline.bihar.gov.in/ |
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बिहार विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पात्रता :-
- योजना के तहत अपना आवेदन करने के लिए आवेदक अक बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- योजना के तहत जो भी अपना आवेदन कर रहा हो उसका 40% से अधिक विकलांग होना अनिवार्य है।
- आवेदक के पाद में अपना विकलांगता प्रमाण पत्र होना भी अनिवार्य है।
- यदि लाभार्थी केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार की किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ ले रहा है तो उसे योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- आवेदक एक पास में अपना खुद का बैंक खाता होना चाहिए जो आधार कार्ड से जुड़ा हुआ हो।
- यदि आवेदक आयकरदाता या सरकारी नौकर है तो उसे भी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
बिहार विकलांग पेंशन योजना के लिए आवश्य दस्तावेज़ :-
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- बैंक खाते की पासबुक
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- मोबाइल नंबर
बिहार विकलांग मुख्यमंत्री पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ? :-
यदि आप बिहार मुख्यमंत्री विकलांग पेंशन योजना के तहत अपना ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं तो आप नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें –
- योजना के तहत अपना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले बिहारसमाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- जिसके बाद आपके सामने समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट का होम पेज खुलकर आएगा जहाँ पर आपको RTPS Services के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- अब आपको फिर से Social Security Pension Scheme के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- जिसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- यहाँ पर आपको सबसे पहले इस एप्लिकेशन फॉर्म में पेंशन योजना के सेक्शन में Bihar State Disability Pension Scheme के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है।
- इसके बाद आपको अपने इस आवेदन फोरम को सही से भर लेना है सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड कर देना है।
- इतना सब करने के बाद अंत में आपको आवेदन फॉर्म के Submit ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- जिसके बाद आपका बिहार विकलांग पेंशन योजना के तहत आवेदन सफलतापूर्वक हो जाएगा और आपको इसकी एक आवेदन रसीद भी प्राप्त होगी।
बिहार विकलांग मुख्यमंत्री पेंशन योजना ऑफलाइन आवेदन कैसे करें ? :-
- बिहार मुख्यमंत्री विकलांग पेंशन योजना के तहत अपना ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी नजदीकी किसी समाज कल्याण विभाग के कार्यलय चले जाना है।
- वहाँ से आपको योजना के तहत आवेदन करने का फॉर्म प्राप्त होगा जिसको आपको सही से भरना होगा।
- आवेदन फॉर्म को सही से भरने के बाद आपको अपने सभी आवश्यक कागजों की फोटोकॉपी को भी आवेदन फॉर्म के साथ में अटैच कर लेना है।
- अब आपको अपने इस आवेदन फॉर्म को उसी समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जाकर जमा कर देना है।