Kisan Pension Yojana 2024 :- भारत एक कृष प्रधान देश हैं जहाँ की की अधिकतर जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर है और कृषि व्यवसाय के माध्यम से ही अपने परिवार का भरण पोषण करने के साथ-साथ देश के सभी नागरिकों के लिए अनाज का उत्पादन करते हैं। जिसके माध्यम से आज देश में सभी लोगों को भूखमरी के साथ में नहीं जीना पड़ता है।
ऐसे में उत्तराखंड की राज्य सरकार ने उनके कृषि कार्य को बढ़ावा देने के लिए किसान पेंशन योजना की शुरुआत की है। जिसके माध्यम से उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अगर आप भी उत्तराखंड राज्य के किसान नागरिक हैं तो आप हमारे इस लेख को अंत तक अवश्य ही पढ़ें क्योंकि आज का यह लेख आपके लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण होने वाला है।
Uttrakhand Kisan Pension Yojana 2024 :-
उत्तराखंड राज्य सरकार ने किसानों को उनकी वृद्धावस्था के दौरान पेंशन की सुविधा प्रदान करने के लिए किसान पेंशन योजना ई शुरुआत की है जिसका संचालन उत्तराखंड राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से सरकार राज्य के सभी जरूरतमंद किसान नागरिकों को 14,400 रुपए की वार्षिक पेंशन प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत लाभ लाभ लेने के लिए किसान की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
इस योजना के तहत दी जाने वाली पेंशन राशि पात्र सभी वृद्ध किसानों को 6-6 महीने के अंतराल में उनके बैंक खाते में प्रदान की जाएगी। जिसके माध्यम से वह अपनी वृद्धावस्था के दौरान अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। इस योजना के माध्यम से अब तक 1500 करोड़ रुपए से भी अधिक राज्य के किसानों को पेंशन प्रदान की जा चुकी है।
उत्तराखंड किसान पेंशन योजना की जानकारी :-
योजना का नाम | Uttrakhand Kisan Pension Yojana (उत्तराखंड किसान पेंशन योजना) |
शुरू की गई | उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा |
संबन्धित विभाग | समाज कल्याण विभाग |
राज्य | उत्तराखंड |
योजना श्रेणी | पेंशन योजना |
लाभार्थी | राज्य के जरूरतमंद किसान नागरिक |
योजना का उद्देश्य | राज्य के जरूरतमंद किसानों नागरिकों को पेंशन की सुविधा प्रदान करना |
पेंशन राशि | 14,400 रुपए प्रति वर्ष |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://socialwelfare.uk.gov.in |
उत्तराखंड मुख्यमंत्री किसान पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य :-
उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री किसान पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। जिसके माध्यम से वह अपनी वृद्धावस्था के दौरान अच्छी तरीके से अपनी सेहत का ध्यान और अपना भरण पोषण कर सकेंगे। इसके साथ ही इस योजना के माध्यम से उनको आत्मनिर्भर बनने में भी काफी मदद मिलेगी।
Kisan Pension Yojana के लिए पात्रता :-
- आवेदक का उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ न ले रहा हो।
- आवेदक का का किसान होने के साथ-साथ अधिकतम 2 हेक्टेयर तक भूमि होनी चाहिए।
किसान पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ :-
- आधार कार्ड
- भूमि के कागज
- आयु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- वोटर आईडी कार्ड
- बैंक खाते का विवरण
- जमीन संबंधी सपथ पत्र
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
Uttrakhand Kisan Pension Yojana में आवेदन कैसे करें :-
राज्य के सभी इच्छुक किसान नागरिक किसान पेंशन योजना के तहत अपना आवेदन कर सकते हैं जिसके लिए उनको हमारे द्वारा नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना होता –
- इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इस योजना के तहत आवेदन करने का आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है।
- इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को सही से दर्ज करके आपके सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ भी अटैच कर लेनी है।
- अब आपको अपने इस आवेदन फॉर्म को अपने नजदीकी समाज कल्याण विभाग, ग्राम पंचायत कार्यालय या नगर पालिका कार्यालय में जाकर जमा कर देना है।
- इस प्रकार उत्तराखंड मुख्यमंत्री किसान पेंशन योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और आपके आवेदन पत्र की जांच होनेके बाद आपको इस योजना का लाभ प्रदान कर दिया जाएगा।